शस्त्र लाइसेंस के राष्ट्रीय डाटाबेस के अंतर्गत यूनीक आईडेंटीफिकेशन नंबर 31 मार्च तक सृजित न कराने पर लाइसेंस स्वत: निरस्त माना जाएगा।
यह जानकारी अपर जिलाधिकारी डा.राजेश कुमार प्रजापति ने देते हुए बताया कि आयुध नियमावली 2016 में उल्लेखित नियमों के अनुपालन में समयबद्ध
रूप से शस्त्र लाइसेंस के राष्ट्रीय डाटाबेस के अंतर्गत यूआईएल जनरेट किए जाने हैं। इसके लिए सभी शस्त्र लाइसेंस धारक 31 मार्च तक लाइसेंस की छायाप्रति, जन्मतिथि प्रमाण सहित अन्य अभिलेख उनके कार्यालय में उपस्थित होकर यूनीक नंबर जनरेट करवाएं। अगर शस्त्र लाइसेंस धारक 31 मार्च तक
अपना यूनीक नंबर जनरेट नहीं कराया तो उनके लाइसेंस अवैध माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2016 के बाद निर्गत किए गए शस्त्र लाइसेंसों का विवरण भी डाला जाना है। तभी यूनीक नंबर प्राप्त होगा। उन्होंने ऐसे लाइसेंस धारकों को अवगत कराया है कि वांछित अभिलेख जैसे आधार कार्ड, पैनकार्ड, शस्त्र लाइसेंस की छाया प्रतियां, पासपोर्ट साइज की फोटो, हस्ताक्षर आदि कार्यालय में उपस्थित होकर विवरण अंकित कराएं। ताकि यूआईएन जनरेट किया जा सकें।