महोबा। निकाय चुनाव के दौरान यदि दो लाख रुपये से अधिक रकम लिए कोई व्यक्ति चेकिंग के दौरान मिलता है और उसके पास आवश्यक कागजात नहीं मिलते हैं तो यह रकम जब्त की जाएगी। साथ ही आयकर विभाग को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। ताकि आवश्यक कार्यवाही हो सके। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
एडीएम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन के दौरान चेकिंग के लिए उड़न दस्ते गठित कर दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति दो लाख रुपये से अधिक की नकदी लेकर चलता है तो उसके पास रकम से जुड़े कागजात होना अनिवार्य है। उड़नदस्ते को चेकिंग के दौरान धनराशि के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो यह रकम जब्त कर ली जाएगी। नकदी के साथ धन के स्रोत व इसके प्रयोग का पर्याप्त आधार बताने वाले कागज साथ रखने होंगे। चेकिंग के दौरान दो लाख से अधिक धनराशि मिलने पर आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा।