हमीरपुर। अब सड़कों पर बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े गए तो आपका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। इसके लिए उप परिवहन आयुक्त झांसी ने नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों की खैर नहीं है। पकड़े जाने पर अब सिर्फ चालान ही नहीं होंगे, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम संशोधित 2019 के नियमों के अनुसार उप परिवहन आयुक्त केडी सिंह ने झांसी व बांदा मंडल के सभी जनपदों के परिवहन अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने के लिए निर्देशित किया है।
एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि 11 नवंबर को परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें बाइक चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया था। नियमों के तहत चार वर्ष से लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य की गई है। यह नियम केवल सिख समुदाय पर लागू नहीं होगी। कहा कि शासन के आदेश का हर हाल में पालन कराया जाएगा।
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