हमीरपुर। बंद स्थानों (जैसे भवन) में 50 व खुले स्थानों (पार्क आदि) में सौ से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। धार्मिक स्थानों में एक बार में एक साथ पांच से अधिक श्रद्धालु प्रवेश न करें। जिलाधिकारी ने कोविड गॉइडलाइन जारी कर हर हाल में पालन करने को कहा है।
डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने बताया बंद स्थानों में 50 से अधिक व खुले मैदान में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है। वहीं ऐसे स्थानों पर सभी लोग मास्क के साथ सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। कोविड से बचाव के लिए सभी विभागों कलक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, ब्लाकों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश हैं।
जिलाधिकारी ने ग्राम, मोहल्लावार कोरोना वॉरियर्स की टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें होमगार्ड, पीआरडी, एनसीसी व विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को रखने को कहा है। डीएम ने कहा संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत व दमकल विभाग अपने वाहनों से बाजारों को सैनिटाइजेशन कराएं।
शत प्रतिशत रहेगी साप्ताहिक बंदी, होगा सैनिटाइजेशन
हमीरपुर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी असद खान ने बताया मौजूदा समय में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण से बचने के लिए बाजारों में भीड़ को कम करने व एक दूसरे के संपर्क में लोग न आएं। कहा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन किया जाएगा। बंदी के दिन नगर पालिका व फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियों से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा।
उन्होंने जिले के सभी व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वह साप्ताहिक बंदी वाले दिन दुकानों को बंद रखें। दुकानें खुली मिलने पर कार्रवाई व जुर्माना वसूला जाएगा। कहा गुरुवार को नगर पालिका हमीरपुर, मौदहा व नगर पंचायत सुमेरपुर क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहेंगी। बुधवार को नगर पालिका राठ व कुरारा कस्बे की सभी दुकानें बंद रहेंगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने जिला उद्योग व्यापार मंडल से इसमें सहयोग की अपील भी की है। (संवाद)