हमीरपुर। उपभोक्ता फोरम ने कानपुर की चिट फंड कंपनी के संचालकों को उपभोक्ता को ब्याज समेत धनराशि देने का आदेश दिया है। भुगतान दो माह के अंदर करना होगा।
सुमेरपुर थानाक्षेत्र के इमिलिया बाड़ा निवासी उपभोक्ता फूलारानी ने फोरम में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि 11 मार्च 2015 को बीएसीएल इंडिया रियल लि. सांई काम्पलेक्स पनकी रोड कल्याणपुर में पांच साल के लिए पचास हजार रुपये फिक्स डिपाजिट किए थे।
इमिलियाबाडा निवासी कंपनी के एजेंट राकेश कुमार के जरिये पैसे जमा कराए थे। 11 मार्च 2020 को कंपनी से एक लाख रुपये मिलने थे। बार-बार निवेदन करने के बाद कंपनी ने भुगतान नहीं किया।
दो नवंबर 2021 को कंपनी कार्यालय कानपुर में मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रजेंद्र सिंह चौहान ने गाली गलौज की। धमकी आने पेर जान से मारने की धमकी भी दी। फूलारानी ने आठ नवंबर 2021 को डीएम से शिकायत की। सुनवाई न होने पर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामकैलाश, सदस्य रामप्रताप व स्वर्णलता जायसवाल ने मामले की सुनवाई की। चिटफंड कंपनी को दो माह में लाख रुपये, 12 मार्च 2020 से धनराशि की अंतिम अदायगी तक छह फीसदी की दर से ब्याज से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। फोरम ने मानसिक, शारीरिक कष्ट पर 10 हजार रुपये की धनराशि देने के लिए भी कहा है।