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Hamirpur News: जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट में चार वर्ष की सजा

Sat, 14 Mar 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। जातिसूचक शब्दों से गालीगलौज और मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के रणवीर सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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कुरारा थाना क्षेत्र के शेखूपुर गांव निवासी कल्लू ने 11 अक्तूबर 2009 को थाने में सूचना दी थी कि वह 10 अक्तूबर को शेखूपुर ग्राम पंचायत में मिस्त्री का काम करने आया था। गांव का ही अशोक पाल पुत्र मनफूल पाल शराब के नशे में तमंचा लेकर वहां पहुंचा और मारपीट करते हुए जातिसूचक गालियां देने लगा।
बताया कि आरोपी ने यह भी धमकी दी कि गांव में उसकी अनुमति के बिना मिस्त्री का काम नहीं कर सकता। दोबारा ऐसा करने पर गोली मार देगा। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। सूचना के आधार प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी रणवीर सिंह ने आरोपी अशोक पाल को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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