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पांच की हत्या में चार को उम्रकैद

Wed, 21 Feb 2018 10:14 PM IST
हमीरपुर
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court
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एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजय पाल ने चार को उम्रकैद और प्रत्येक को 72 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पिता-पुत्र और दो सगे भाई शामिल हैं। मवेशियों को चराने को लेकर हुए इस निर्मम हत्याकांड का फैसला 11 साल बाद आया है।
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शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के बरहरा गांव निवासी रामरतन के खेत मनकहरी मौजे के हरीराम के खेत से जुड़े हैं। चार सितंबर 2006 को परशुराम का 15 वर्षीय पुत्र उदयभान हरीराम के मवेशी मनकहरी स्थित खेत पर चरा रहा था। इसी दौरान रामरतन आया और उसने उदयभान से कहा कि तुम्हारे मवेशी मेरी फसल बर्बाद कर रहे हैं।

गाली गलौज के बाद रामरतन ने उदयभान को पीट दिया और घर चला गया। उदयभान ने घर जाकर परिजनों को यह बात बताई। पांच सितंबर 2006 को हरीराम यादव, उसके भाई परशुराम, मूलचंद्र, गजराज, भतीजा राजेश यादव, उदयभान, हरिराम की मां ललती, पत्नी अनीता, परिवार की महिलाएं कपूरी और शीला खेत पर काम कर रहे थे।
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दोपहर को रामरतन खेत पर पहुंचा और पुरानी घटना को लेकर फिर इन लोगों से झगड़ने लगा। झगड़ा करते-करते ये लोग शिवचरन के खेत पर पहुंच गए। वहां पर रामरतन लोधी, उसके पुत्र प्रेमचंद्र, गांव के शिवबालक और उसके भाई नृपत ने असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से लहूलुहान परशुराम, मूलचंद्र, राजेश और ललती की मौके पर मौत हो गई। हरीराम की पत्नी अनीता ने सरीला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। गजराज, कपूरी, शीला, हरीराम और उदयभान भी घायल हो गए थे। हरीराम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजय पाल ने रामरतन लोधी उसके पुत्र प्रेमचंद्र, शिवबालक और नृपत को धारा 302, 307, 323, 504, 9 आईपीसी तथा दफा 25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 72-72 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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