लात-घूंसों से पीटकर बनाया था बंधक
समझौता न मानने पर लात घूंसों से पीटकर बंधक बना लिया था। मामले में पुलिस ने दोषी पूर्व सांसद सहित आठ आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्जकर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। इसमें सात आरोपियों की केस फाइल अलग कर उसकी सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही है।
सात नंबवर 2022 को तय हुए थे आरोप
पूर्व विधायक/सांसद का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने सात नवंबर 2022 को आरोप तय किए थे। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक को पांच साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दी खारिज
शहर के सुभाष बाजार में 26 जनवरी 1997 को एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक को चार साल पूर्व वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय प्रयागराज की खंडपीठ ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसमें पूर्व विधायक सहित नौ लोगों शामिल थे। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जो इस समय आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है।