हमीरपुर। दीपावली पर्व पर पटाखा बाजार शहर के चौरादेवी मंदिर के पास मैदान में लगेगा। यहां स्थाई और अस्थाई 20 दुकानें लगेंगी। छोटी दीपावली से तीन दिन के लिए बाजार सजाने की अनुमति प्रशासन ने दी है। दुकानदारों को नापजोख कर दुकान की जगह निर्धारित की गई है। शनिवार की रात से दुकान लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रविवार से पटाखा की बिक्री होगी।
शहर के चौरा देवी मंदिर के पास मैदान में स्थानीय प्रशासन ने पटाखा बेचने की अनुमति वाले दुकानदारों को नापजोख कर जगह आवंटित कर दी है। शाम को दुकानदार सामान लेकर पहुंचे और देर शाम से दुकान लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। व्यापारियों का कहना है कि समय कम मिला है। पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर सुबह तक दुकान व्यवस्थित हो पाएगी। धनतेरस का फायदा इस बार नहीं मिल पाया है। रविवार से पटाखा की बिक्री शुरू हो जाएगी। दीपावली पर इस बार नए नाम से पटाखा की वैरायटी मिलेंगी।
पटाखा बेचने वाले 15 स्थाई दुकानदार
हमीरपुर जनपद में पटाखा बेचने के लिए 15 स्थाई दुकानदार है। यह रेडिमेड पटाखा लेकर आते है और बिक्री करते है। इसके अलावा पटाखा बनाने का काम सात कारीगर करते थे। इनमें से मानक पूरे न करने पर राठ और सरीला के एक-एक कारीगर का पंजीकरण निरस्त किया गया है।
अस्थाई दुकान के लिए मांगी अनुमति
जनपद में अस्थाई तौर पर पटाखा की दुकान लगाने के लिए दुकानदारों ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। इसमें हमीरपुर के लिए 14 आवेदन आए थे, कुरारा 03, सुमेरपुर 13, सरीला 06, राठ 17, मौदहा 05, मुस्करा 02 दुकानदारों ने विभाग से अनुमति मांगी थी। इन सभी की आख्या रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी गई। इसमें से हमीरपुर तहसील में 22 की स्वीकृति हुई है। राठ में सभी 17 आवेदन स्वीकृत किए गए। मौदहा तहसील में छह की स्वीकृति हुई है। सरीला में छह को अनुमति मिली है।
यह हैं अग्निशमन विभाग के मानक
पटाखा बनाने और दुकान लगाने के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित है। दुकान, गोदाम और फैक्टरी के नजदीक तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुंचना आवश्यक है। रास्ता में अवरोध है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 45 मीटर की दूरी तक कोई आवासीय परिसर न हो। विद्युत आपूर्ति बनाने वाले स्थल पर न हो। दिये का प्रयोग वर्जित है। दो मंजिल है तो जीना चौड़ा होना चाहिए। जीने के नीचे दुकान नहीं होना चाहिए। एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच की दूरी 10 मीटर होना चाहिए। बनाने वाले स्थल पर बोरिंग आवश्यक है। दुकान पर 200 मीटर पानी, अग्निशमन यंत्र, बालू की बाल्टी होनी चाहिए।