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Hamirpur News: गैंगस्टर में तीन को चार-चार साल की सजा

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हमीरपुर। गैंगस्टर के 20 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पीके जयंत की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा व प्रत्येक पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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सिसोलर थानाक्षेत्र में तैनात तत्कालीन वादी थानाध्यक्ष फय्याज ने तहरीर में बताया कि 10 जुलाई 2003 को अपने हमराहियों के साथ वांछित की तलाश व चेकिंग के लिए थाने से करीब चार बजे रवाना होकर ग्राम भैंसमरी, बक्छा, छानी में भ्रमण कर रहे थे।
तभी जानकारी मिली कि दोषी घनश्याम उर्फ लाली केवट निवासी छानी का एक संगठित गिरोह है। उसके सक्रिय सदस्य दुर्बे केवट, गजराज केवट, राधे, व रामबाबू को गिरफ्तार किया गया। वहीं विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने चार आरोपियों घनश्याम उर्फ लाली केवट, दुर्बे केवट, गजराज केवट व रामबाबू के विरुद्ध गैंग चार्ट कोर्ट में पेश किया था। जिसमें घनश्याम की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं तीनों दोषियों दुर्बे, गजराज व रामबाबू को दोषी करार दिया है। बताया कि जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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