चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
पौने चार साल पहले बिवांर कस्बे में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा से दो भाइयों ने छेड़खानी की। इससे आहत छात्रा ने केरोसिन डाल आत्महत्या कर ली थी। सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक ने दूसरे मुख्य आरोपी को भी तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले गुरुवार को इसी मामले में अभियुक्त के छोटे भाई को सजा सुनाई थी।
न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव व राजेश कुमार शुक्ला ने संयुक्त रूप से बताया बिवांर कस्बे में 25 जुलाई 2015 को इंटर की छात्रा कोचिंग पढ़ने जा रही थी। तभी जितेंद्र यादव ने उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी की थी। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी जितेंद्र का भाई भूरा यादव पहुंच गया। जहां भूरा यादव ने छात्रा को दुष्कर्म करने की धमकी दी थी। उसके बाद दोनों भाइयों ने छात्रा के साथ मारपीट की थी। छात्रा ने घर जाकर घटना की जानकारी परिजनों को बताई।
तब छात्रा के पिता आरोपी के घर उलाहना देने गए। लेकिन घर में कोई नहीं मिला। इसी बीच आहत छात्रा ने केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली थी। सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक ने आरोपी भूरा यादव को आत्महत्या को प्रेरित करने का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं अदालत ने पिछले गुरुवार को आरोपी जितेंद्र यादव को इसी मामले में तीन वर्ष की सजा सुना चुकी है।