तेरह माह पूर्व हुई विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने आरोपी पति और सास ससुर को आजीवन कारावास और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने बताया कि स्थानीय कोतवाली के गंगवा डेरा निवासी राजेश कुमार निषाद की बहन कामती उर्फ कांती की शादी 2009 में ललपुरा थानाक्षेत्र के भटपुरवा कुम्हऊपुर निवासी रामबहोरी पुत्र सियाराम निषाद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले उसकी बहन से पांच तोला सोने की चेन और बाइक की मांग कर उसका उत्पीड़न करने लगे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 15 मार्च 2015 को कामती को फांसी लगाकर मार डाला।
मृतका के भाई राजेश कुमार ने बहन के पति रामबहोरी, ससुर सियाराम व सास चौबी के खिलाफ ललपुरा थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।