चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश समशुल हक ने आरोपी को दस साल की सजा व 22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव व राजेश कुमार शुक्ला ने बताया जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव में 18 जून 2015 की शाम 13 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गांव से बाहर जा रही थी। तभी गांव निवासी कंधीलाल ने उसे पकड़ लिया और महेश के खेत में दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने दूसरे दिन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश समशुल हक की अदालत में हुई। जिसमें आरोपी कंधीलाल को दस साल की सजा व अर्थदंड सुनाया गया।