फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

टौणीदेवी में अवैध स्टोन क्रशर किया सील

विज्ञापन
विज्ञापन
टौणीदेवी में अवैध स्टोन क्रेशर सील
विज्ञापन

लीज एक जगह की, क्रेशर कहीं दूसरी जगह स्थापित करने का आरोप
एसडीएम, तहसीलदार और माइनिंग अफसर ने की कार्रवाई
एक जेसीबी और तीन टिप्पर जब्त
अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। तहसील टौणीदेवी के तहत बाखर खड्ड पर चल रहे एक अवैध स्टोन क्रेशर को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके साथ ही मौके पर खड़ी जेसीबी मशीन और तीन टिप्परों को भी प्रशासनिक टीम ने जब्त कर पुलिस विभाग के हवाले कर दिया है। स्टोन क्रेशर मालिक पर लीज नियमों की अनदेखी करने और पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने का आरोप है।
शिकायत मिलने के बाद एसडीएम हमीरपुर (आईएएस) अरिंदम चौधरी, जिला खनन अधिकारी परमजीत सिंह और तहसीलदार टौणीदेवी जोगिंद्र पटियाल की संयुक्त टीम बाखर खड्ड में स्थापित स्टोन क्रेशर पर पहुंची।
विज्ञापन

मंगलवार को औचक निरीक्षण के दौरान टीम के साथ पुलिस थाना हमीरपुर और पुलिस चौकी टौणीदेवी के पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। ताकि किसी प्रकार की अनहोनी पर निपटा जा सके। सबसे पहले प्रशासनिक टीम ने स्टोन क्रेशर मालिक को लीज से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा। लेकिन, लीज डीड से संबंधित दस्तावेज हैरान करने वाले मिले। क्रेशर मालिक ने राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक किसी दूसरी जगह की लीज ली हुई थी और स्टोन क्रेशर कहीं ओर जगह पर स्थापित किया था। इसके साथ ही जिस जगह पर स्टोन क्रेशर लगाया गया था, वह माइनिंग नियमों को पूरा नहीं करता था।
विज्ञापन

उधर, एसडीएम हमीरपुर (आईएएस) अरिंदम चौधरी ने कहा कि बाखर खड्ड में चल रहे स्टोन क्रेशर को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लीज डीड किसी एक जमीन की थी, लेकिन स्टोन क्रेशर कहीं दूसरी जगह लगाया गया था। साथ ही माइनिंग नियमों की भी अवहेलना भी पाई गई है। जेसीबी और तीन टिप्पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें