भरुआसुमेरपुर। अदालत के आदेश से कस्बे के पैलानी बस स्टैंड में दुकान के अंदर घुसकर मारपीट व रुपये लूटने की घटना में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।
तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश की अदालत में कस्बा निवासी सुशीला साहू ने 156 के तहत वाद दायर करते हुए अदालत को बताया कि उसके पुत्र की कल्पना गारमेंट्स के नाम से पैलानी बस स्टैंड में दुुकान है।
29 दिसंबर 2017 को शाम करीब तीन बजे कस्बा निवासी विमल कुमार, विकास, महेशचंद्र साहू, मिथला एवं पूनम तथा चार पांच अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान में घुसकर उसके पुत्र विकल्प कुमार साहू के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी।
साथ ही दुकान में रखे एक लाख बीस हजार रुपये लूट गए थे। घटना की तहरीर दिए जाने के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए रिपोर्ट तलब की है। थानाध्यक्ष गिरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।