हमीरपुर। अलग-अलग दो मामलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सुशील कुमार खरवार ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कुछ माह से बिहरका गांव निवासी रोहित सिंह उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। 27 अगस्त को गांव में धार्मिक आयोजन था, जहां पर उसने फोन करके मिलने बुलाया और रात में दुष्कर्म किया। उसी समय उसके दोस्त सौरभ सिंह व संदीप सिंह आ गए। उन्होंने उसे गाली-गलौज कर पीटा और उसके पति को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इसी मामले में सौरभ को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सौरभ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
वहीं, दूसरे मामले में जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि खेत से मवेशी निकालने को रोकने पर अंकित, आशीष व जीतेंद्र , कृष्ण कुमार बाइक से उसके घर आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर लाठी डंडों से उसे पीटने लगे। शोर सुनकर बचाने आई उसकी पत्नी को निर्वस्त्र कर पीटा। और जान माल की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया था। बताया कि अदालत ने कृष्ण कुमार जमानत याचिका निरस्त कर दी है।