हमीरपुर। एक वर्ष पुराने दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता के अधिवक्ता बलबीर साहू ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने सीजीएम कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में यह बताया कि पांच जनवरी 2021 को वह शहर न्यायालय आई थी। जहां उसे आरोपी अली खान बहला फुसलाकर पुराना बेतवा घाट में एक मकान पर ले गया। उसने उससे धर्म परिवर्तन करने की बात कही जिसका उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे बंधक बना लिया। रात में जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के भाई हसन खान ने भी दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप था कि 22 जनवरी को पीड़िता अपने घर जा रही थी। तभी आरोपी ने उसे जान से मारने की नीयत से बाइक चढ़ा दी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गई। पीड़िता ने पुलिस सहित सभी उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है।