फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur News: गेहूं में मौरंग मिलाने व अन्य खामियों पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हमीरपुर। मुस्करा विकास खंड के बहदीना अछपुरा गांव में कोटेदार द्वारा गेहूं में मौरंग मिलाकर राशन कार्ड धारकों को वितरित करने के मामले में जांचकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्ति निरीक्षक मौदहा की तहरीर पर ललपुरा पुलिस ने कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बीते सोमवार को बहदीना अछपुरा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दे सरकारी सस्ते राशन की दुकान संचालक रामायण प्रसाद पर आरोप लगाए। जिसमें गेहूं में मौरंग मिलाकर वितरण करने, गलत व्यवहार व घटतौली करने का आरोप लगाया। मामले की पूर्ति निरीक्षक मौदहा अभय उपाध्याय ने जांच कर कोटेदार के खिलाफ ललपुरा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्ति निरीक्षक ने तहरीर में बताया कि जांच दौरान दुकान में साइन बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड के अलावा सूचना के लिए बैनर नहीं मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्टॉक रजिस्टर, विक्री रजिस्टर नहीं मिले। वहीं अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की सूची प्रदर्शित नहीं मिली। इसके अलावा मौरंग मिलाया पूरा गेहूं जमीन पर पड़ा मिला। वहीं चावल भी जमीन पर पड़ा मिला। दुकानदार ई-पॉश प्रस्तुत नहीं कर सका। बाद में ई-पॉश मशीन से मिलाने पर 22 बोरी गेहूं व 35 बोरी चावल स्टॉक में कम पाए गए। थानाध्यक्ष ललपुरा संगीता यादव ने बताया कि कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें