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मेरी छवि खराब कराने के लिए दर्ज कराया गया मुकदमा-ईओ

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भरुआसुमेरपुर। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है।
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ऊंछाथोक निवासी जयराम गुप्ता ने अदालत को अवगत कराया था कि वह अपने मकान का 20 वर्षों से गृहकर जमा कर रहा था। 22 मार्च 2021 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना पर जानकारी मिली थी कि उसका आधा मकान कुंडौरा निवासी शिवसिंह के नाम कर दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि गलत तरीके से मकान का विभाजन कर पत्रावली गायब कर दी गई है। इस कार्य में नगर पंचायत ईओ की संलिप्तता के साथ लिपिक सहदेव पाल, देवेंद्र कुमार शामिल हैं। अदालत ने 22 सितंबर को आदेश कर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने तीन दिन पूर्व नगर पंचायत के ईओ, लिपिक सहदेव पाल, देवेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। अधिशासी अधिकारी रवि यादव ने बताया कि यह मामला 2016 का है। जबकि उनकी नियुक्ति 2019 में हुई है। उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बदनाम करने की गरज से इस प्रकरण में घसीटा जा रहा है।
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