हमीरपुर। तीन वर्ष पूर्व मारपीट में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में एक आरोपी की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्र प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि थाना सुमेरपुर के मोहल्ला चांदथोक निवासी पीड़ित अजय कुमार ने 30 दिसंबर 2018 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके चाचा अशोक गुप्ता कांशीराम कालोनी तपोभूमि के पास निवास करते थे। जो 29 दिसंबर 2018 को शाम करीब 6 बजे कस्बे से अपनी साइकिल में घर कांशीराम कालोनी जा रहे थे। तभी रास्ते में खड़े कस्बा निवासी राकेश वर्मा, छोटे काछी व रामधीन की साइकिल से उनकी साइकिल टकरा गई। जिस पर उन लोगों ने चाचा को बुरी तरह से मारापीटा और सिर पर कई वार किए थे। इलाज के दौरान 30 दिसंबर 2018 को उनकी मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने आरोपी रामधीन का जमानत अर्जी खारिज कर दी है।