हाइवे में लक्ष्मीबाई तिराहे के पास देशी शराब की दुकान।
- फोटो : अमर उजाला
हाईवे पर स्थित शराब की दुकानों को पांच सौ मीटर दूर ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से शराब कारोबारियों में बेचैनी है। इस दायरे में शराब की 95 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दूसरे स्थानों के लिए प्रस्ताव मांगा है। वहीं, एक लाइसेंस धारक ने दुकान को सरेंडर करने
का प्रार्थना पत्र विभाग को दिया है।जिला आबकारी अधिकारी रामसजीवन ने बताया कि जिले में 95 दुकान प्रभावित हो रही हैं। बताया कि सभी दुकानों के लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी कर नए स्थान का प्रस्ताव मांगा गया है। बताया कि यह आदेश एक अप्रैल से लागू किया जाना है। इस आदेश के चलते
अब तक बिलगायां-पनवाडी हाइवे स्थित एक लाइसेंस धारक ने दुकान को सरेंडर किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि सड़क किनारे स्थित दुकानों से शराब की अधिक बिक्री होती है। यहां से दुकानें हटने पर विभाग को लाखों रुपये के राजस्व की क्षति उठानी पड़ेगी।