हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा निर्वाचन की आवश्यक बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि जनपद में धारा 144 प्रभावी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाए। इसके तहत निर्वाचन से जुड़े कार्य में बाधा उत्पन्न करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें। जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसमें व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रारंभ करने से पूर्व सभी बूथों पर 50-50 माकपोल भी डलवाए जाएंगे, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार निर्वाचन के समय ईवीएम या कंट्रोल यूनिट के खराब होने पर ईवीएम, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट सभी तीनों को बदला जाएगा। लेकिन वीवीपैट के खराब होने पर केवल वीवीपैट ही बदला जाएगा। बताया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के लिए नि:शुल्क टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा बिना लिखित परमिशन के कोई भी प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रचार सामग्री के प्रकाशन में उसकी संख्या तथा प्रिंटर्स का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को इस बार अपने समस्त आपराधिक विवरण नए प्रारूप- 26 पर देने होंगे। इस बार प्रत्याशियों को अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से घोषणा भी देना होगा तथा इसके विषय में अपने राजनीतिक दलों को भी सूचित करना होगा। इस दौरान प्रभारी अधिकारी कार्मिक मुख्य विकास अधिकारी आरके सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव सहित समस्त राजनीतिक दलों में बसपा जिलाध्यक्ष राघवेंद्र अहिरवार, भाजपा महामंत्री गणेश यादव, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी व सपा में ब्लाक प्रमुख जयनारायण यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
दो अप्रैल को जारी होगी निर्वाचन की अधिसूचना
हमीरपुर। जनपद में निर्वाचन की अधिसूचना दो अप्रैल को जारी होगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि नौ अप्रैल रहेगी। नाम निर्देशन की जांच 10 अप्रैल को की जाएगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अप्रैल रहेगी। जनपद में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे तथा 23 मई को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि नामांकन तथा स्क्रुटनी प्रात: 11 से दोपहर तीन बजे तक किया जा सकेगा। नामांकन प्रक्रिया पूर्व की भांति जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन कोर्ट में प्रत्याशी सहित अधिकतम पांच लोगों का ही प्रवेश हो सकेगा। प्रत्याशी अपना नामांकन फार्म में नाम वहीं भरेगा जो वोटर लिस्ट में अंकित है तथा प्रत्याशी द्वारा शपथ पत्र में गलत सूचना न दी जाए अन्यथा उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम किसी कारणवश अभी भी निर्वाचक नामावली में अंकित नहीं हो पाया है वह अधिसूचना के दिन तक निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर अंकित करा सकते हैं।
निर्वाचन में बाधा डालने पर होगी कड़ी कार्रवाई
राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक