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Hamirpur News: मासूम से दुष्कर्म में 20 साल का कठोर कारावास

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हमीरपुर। आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अनिल कुमार खरवार ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को धमकी देने के मामले में एक साल की सजा के साथ 21 हजार जुर्माना लगाया है।
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सुमेरपुर थाना क्षेत्र निवासी आठ वर्षीय बालिका की मां ने आठ फरवरी 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि नौरंगाबाद जिला इटावा निवासी असलम खान उसी के मकान में रहता था। पांच फरवरी 2023 को पति फैक्टरी गए थे और वह गेस्ट हाउस में काम करने गई थी। तब असलम ने बेटी को बुलाकर दुष्कर्म किया। वह किसी को न बताए इसके लिए 100 रुपये दिए। इतना ही नहीं उसने धमकी भी दी थी। घर लौटने पर बेटी ने पूरी बात बताई।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नौ फरवरी को बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अनिल कुमार खरवार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना।
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चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्यों, पीड़िता के बयानों और गवाहों के आधार पर दोषी असलम खान को दुष्कर्म के मामले में 20 साल कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया। दंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं धमकाने के मामले में एक साल की सजा के साथ एक हजार जुर्माना लगाया है।
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