हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ अन्य धाराओं में भी सजा और 26500 जुर्माना लगाया है
बिंवार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 18 जून 2021 को पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री पड़ोस के घर में सामान देने गई थी। लौटते समय गांव निवासी दीपक कुमार उसे जबरन घर के अंदर ले गया और अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की और पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया। पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए।
इसके बाद स्कूल अभिलेखों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 354, 342, 376(3), 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा-4 में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी दीपक कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा-4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं धारा 354 में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना, धारा 342 में छह माह की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।