सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बांकी गांव में दो वर्ष पूर्व शराब के नशे में पत्नी के बाबा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने के आरोप में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बांकी गांव निवासी जयकरन यादव ने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी जलालपुर थानाक्षेत्र के खंडौत गांव निवासी अशोक यादव के साथ की थी। अशोक यादव शराब का लती होने से आए दिन पत्नी लक्ष्मी को मारता पीटता था। इस मामले की जानकारी लक्ष्मी ने पिता व बाबा देवीदयाल को दी। अशोक यादव पत्नी लक्ष्मी को लेने उसके मायके गया। इस पर पत्नी के बाबा देवीदयाल ने अशोक को डांटते हुए भगा दिया।
इसी से नाराज होकर अशोक ने 27 जुलाई 2015 की रात 11 बजे देवीदयाल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सुबह लक्ष्मी के पिता जयकरन ने अशोक के विरुद्ध सुमेरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की सुनाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायालय कोर्ट चार शैलोजचंद्रा की अदालत में अभियुक्त अशोक यादव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि धनराशि अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भोगना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि अभियुक्त की पत्नी लक्ष्मी को दी जाएगी। जो दो बच्चों के साथ अपने पिता जयकरन के साथ मायके में रह रही है।