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Hamirpur News: किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल का कारावास

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खेत से घर लौट रही थी, अमरूद खिलाने का लालच
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तीन साल के अंदर ही मिला पीड़िता को न्याय



संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह की अदालत ने बुधवार को 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले एक विद्यालय के चपरासी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 15 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड की 80फीसदी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप देने का आदेश जारी किया।
राठ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की मां ने 31 अगस्त 2023 को एक शिकायती पत्र थाना पुलिस को दिया था। शिकायती पत्र में बताया कि शाम चार बजे उसकी 11 वर्षीय पुत्री खेतों से गाय चराकर लौट रही थी। इसी दौरान गांव के एक स्कूल के चपरासी शिवबालक निवासी पतखुरी थाना जरिया ने पुत्री को अमरूद खिलाने के बहाने से स्कूल के अंदर बुलाया। जब वह अंदर पहुंची तो उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच किशोरी ने शोर मचाया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।
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मौका पाकर पुत्री स्कूल से बाहर आई। घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। जानकारी होने पर मां बेटी को लेकर थाना पहुंची। पुलिस ने सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की और जांच पड़ताल शुरू की। आवश्यक कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। इसके बाद चली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाया। आरोपी शिवबालक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 15 हजार 500 रुपये अर्थदंड लगाया।
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