अमर उजाला ब्यूरो
बिझड़ी(हमीरपुर)। बाल विकास परियोजना अधिकारी बिझड़ी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल विवाह रुकवाया। विभाग को सूचना मिली थी कि 31 जुलाई को ग्राम पंचायत बल्ह विहाल में एक नाबालिग लड़की की शादी होने जा रही है। लड़की की आयु 18 वर्ष से 3 महीने कम थी। बाल विकास परियोजना अधिकारी बिझड़ी जीत राम चौधरी और पर्यवेक्षिका राज कुमारी ने संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान को साथ लेकर इस मामले की पूर्ण छानबीन की। लड़की के माता-पिता व परिवार वालों के साथ वार्तालाप किया गया। परिजनों को समझाया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। सभी के समझाने पर उक्त परिवार ने लड़की के बालिग होने तक शादी रोक दी है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी लड़की की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही करेंगे। इस संबंध में लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने लड़की की शादी जन्म कुंडली में लड़की की आयु अनुसार तय की थी। जिसके अनुसार लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है। स्कूल रिकार्ड के अनुसार अभी 18 साल से कम है लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि अब वह लड़की की शादी उसके 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करेंगे।