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जमीन के साथ इमारत की ऊंचाई पर भी देनी होगी स्टांप ड्यूटी

Thu, 01 Jun 2017 01:28 AM IST
अरुण चन्द, अमर उजाला, गोरखपुर।
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stamp duty
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उत्तर प्रदेश के स्टांप एक्ट में जल्द ही बड़ा संशोधन होने की उम्मीद है। इसे लेकर मसौदा तैयार कर लिया गया है और सभी जिलों के एआईजी स्टांप से प्रतिक्रिया मांगी गई है। एक्ट में बदलाव के लिए तैयार मसौदे के मुताबिक अब जमीन की खरीद पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी के अलावा तय मानक से ऊंची इमारत बनाने पर भी रजिस्ट्री विभाग को स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
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दरअसल विकास प्राधिकरण की तरफ से मकान की ऊंचाई का मानक तय किया गया है। इसके ऊपर यदि किसी को और फ्लोर बनाना होता है तो वह मानचित्र स्वीकृत कराने के साथ ही उसके लिए अलग से फीस जमा करता है। अब प्राधिकरण में जमा होने वाली इस फीस के मुताबिक बैनामे की ही तरह स्टांप ड्यूटी भी जमा करनी होगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता एसपी अरविंद के अनुसार वर्तमान में 15 मीटर तक ऊंची इमारत के बाद ही प्राधिकरण अलग से फीस लेता है।

इसी तरह अब अपार्टमेंट में फ्लैट एलाट कराने के लिए बिल्डर को दी जाने वाली एडवांस रकम पर भी अब दो फीसदी स्टांप ड्यूटी जमा करनी पड़ेगी। बैनामा कराते वक्त यह रकम स्टांप ड्यूटी में समाहित हो जाएगी। संपत्ति पर बैंकों से लोन लेने पर भी पहले 10 रुपये का स्टांप लगता था जिसे अब संशोधित स्टांप एक्ट में 100 रुपये प्रस्तावित किया गया है। बैनामों के दस्तावेजों की नकल के लिए अब दस रुपये की जगह सौ रुपये देने पड़ सकते हैं। इसी तरह शेयर आदि की खरीद पर प्रति दस हजार के लिए एक रुपये जमा करने होंगे। 
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उपहार में संपत्ति देने पर मामूली स्टांप ड्यूटी
इस संशोधन से कई मामलों में लोगों को राहत भी मिलेगी। रक्त संबंध यानी पिता या मां द्वारा बेटे, बेटी आदि को संपत्ति उपहार स्वरूप देने पर अब स्टांप ड्यूटी के तौर पर एक हजार रुपये ही देने होंगे। वर्तमान में बैनामे के बराबर ही स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के स्टांप एक्स में यह प्रावधान है, जिसे देखकर यूपी स्टांप एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा। 

गोदनामे में लगेगा एक हजार का स्टांप
संतान गोद लेने के लिए पहले 100 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगती थी। अब इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। महाराष्ट्र के स्टांप एक्ट में यह व्यवस्था है, जिसे यहां के भी एक्ट में शामिल किया जाएगा।

विज्ञापन पर भी लगेगी स्टांप ड्यूटी
किसी भी कंपनी, एजेंसी या विज्ञापनदाता द्वारा टीवी, रेडियो, सिनेमा हाल, केबिल आदि से विज्ञापन का एग्रीमेंट करने पर भी स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसके लिए 100 रुपये पर 50 पैसे चार्ज तय किया गया है, जिसकी सीमा तीन लाख रुपये तक होगी। अखबार में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को स्टांप ड्यूटी से बाहर रखा गया है। इसे भी गुजरात के स्टांप एक्ट से लिया गया है। 

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का भी हुआ अध्ययन 
एक्ट में बदलाव के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार आदि प्रांतों के स्टांप एक्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। वहां के कई नियमों को यूपी के स्टांप एक्ट में शामिल किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो कै बिनेट की स्वीकृति के बाद जल्द ही संशोधित स्टांप एक्ट लागू कर दिया जाएगा। 

स्टांप एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है। एक्ट में हुए बदलावों पर प्रदेश के सभी एआईजी स्टांप की भी राय मांगी गई थी। 31 मई तक इसे शासन को भेज देना था। गोरखपुर से 30 मई को ही रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।
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- रामशंकर सिंह, एआईजी स्टांप 
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