गोरखपुर। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बच्चियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं के प्रति सख्त रूख अपनाया है। संगठन के स्कूलों में इस तरह की शिकायत सामने आने पर आरोपी शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संगठन की ओर से निर्देश दिया गया है कि प्रधानाचार्य ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज कराएं ताकि छात्राएं भयमुक्त माहौल में पढ़ाई पूरी कर सकें।
संबंधित निर्देश की प्रति केंद्रीय विद्यालय नंबर एक में भी पहुंच गई है। पुरानी व्यवस्था में छात्रा की ओर से शिकायत किए जाने के बाद विद्यालय प्रशासन जांच करता था। मामला सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता था। संबंधित आदेश में कहा गया है कि पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की बात कही गई है। ऐसे में सभी केंद्रीय विद्यालय नियम का पालन करें। छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं और शिकायत मिलने पर आरोपियों से सख्ती से निपटें।