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मार्च से लागू हो जाएगी होर्डिंग नीति

Tue, 17 Nov 2015 01:30 AM IST
गोरखपुर। अमर उजाला ब्यूरो
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अगले वर्ष मार्च से नगर निगम सीमा में प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी। नगर निगम की होर्डिंग नीति तैयार होने के बाद छपाई के लिए राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद भेज दिया गया है।
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शासन ने सभी नगर निगमों को अपनी होर्डिंग नीति तैयार करने का निर्देश दिया था। निगम ने इस वर्ष होर्डिंग संबंधी अपनी नियमावली तैयार की है। इसमें कई नई चीजों को शामिल किया गया है। इसके तहत किसी भी चीज के प्रचार प्रसार के लिए दीवारों पर लिखे या बनाए गए विज्ञापन के अलावा मोटर चालित चार पहिया वाहन, बिजली के खंभे समेत कुल 22 चीजों को इसके दायरे में लाया गया है।
नगर निगम के रेंट विभाग के अजय श्रीवास्तव ने बताया कि नियमावली छपाई पर आने वाले खर्च संबंधी धनराशि का चेक राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को भेज दिया गया है।
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नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबीश्ा चंद्र ने बताया कि उम्मीद है कि दिसंबर तक नगर निगम की होर्डिंग नियमावली छपकर आ जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष से नई दर से नियमावली के अनुसार प्रचार सामग्री का भुगतान लिया जाएगा।

नगर निगम इन पर लेगा टैक्स
नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों, जमीन, दीवार, भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर, इलेक्ट्रानिक, एलईडी और अन्य डिजिटल माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन, मोटर चालित चार पहिया वाहन, बिजली और अन्य खंभों पर, पोस्टर, परचा (हैंडबिल), पताका (बैनर), गुब्बारा, छतरी (कैनोपी), यूनीपोल, ट्री गार्ड एवं फ्लावर पॉट, जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन, पुलिस बूथ, ट्रैफिक आईलैंड, कैंट्री लीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल), बस शेल्टर, गैंट्री, ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर, बसों पर, दीवारों पर वॉल राइटिंग, रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका फेस सड़क की तरफ हो, उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस में प्रदर्शित सामग्री, लाउड स्पीकर, निजी भूमि, भवन पर लगने वाले होर्डिंग लगाने पर नगर निगम को नई दर से भुगतान करना होगा।
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