विधान सभा चुनाव को लेकर रूट मार्च में जिलाधिकारी,एसएसपी व अन्य।
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छठे चरण के लिए गोरखपुर में चार मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनजर गुरुवार की शाम पांच बजे से चुनावी सभाएं और वाहनों से प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी पैदल ही डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे। यहीं नहीं रोक लगने के पहले ही जिले में मौजूद दूसरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले सभी स्टार प्रचारकों को जिला छोड़ देना पड़ेगा। पकड़े जाने पर उनपर कार्रवाई होगी।
निर्वाचन आयोग की अनदेखी कर कहीं तय समय के बाद भी प्रचार न हो इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। पुलिस प्रशासन के अलावा सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट और चुनाव में निगरानी के लिए लगी सभी टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर चुनावी सभा या रोडशो आदि होता दिखे तो तत्काल इसकी जानकारी आला अफसरों और कंट्रोल रूम को दिया जाए। अफसरों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर नजर रखने को कहा गया है।
चुनाव के लिए तीन फरवरी को गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को सुबह सात बजे ही यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए कहा गया है। अलग-अलग संकायों के परिसर से अलग-अलग विधानसभाओं के लिए पार्टियां रवाना होंगी। ईवीएम समेत सभी चुनाव सामग्रियां प्राप्त करने के बाद दोपहर 12 बजे से पार्टियां रवाना होने लगेंगी।
वोटिंग तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
मतदान के मद्देनजर गुरुवार की शाम पांच बजे से लेकर मतदान वाले दिन चार फरवरी की शाम वोटिंग खत्म होने तक जिले की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह मतगणना के दिन 11 मार्च को भी सुबह से लेकर काउंटिंग पूरी होने तक शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सन्ध्या तिवारी ने चेताया कि निर्देश की अनदेखी कर शराब की दुकान, बार या मॉडल शाप खोले रखने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।