गोरखपुर।
अपर सत्र न्यायाधीश सीता राम
वर्मा ने एक्सरे रिपोर्ट देने
के नाम पर 700
रुपये
घूस लेने के आरोपी जिला अस्पताल
के एक्सरे टेक्नीशियन एवं मऊ
जिले के थाना दोहरीघाट क्षेत्र
के शंकरपुर गांव निवासी अभियुक्त
राम विनय राय को भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम के तहत पांच
साल के कारावास और 40,000
रुपये
अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड
न जमा करने पर एक साल का कारावास
अलग से भुगतना होगा।
कोर्ट
में एडीजीसी प्रदीप कुमार
गौतम ने कहा था कि झंगहा थाना
क्षेत्र के ग्राह झगहां महुआरी
टोला निवासी वादी दिनेश यादव
ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि
वादी के पिता गामा यादव और भाई
राधेश्याम यादव को संपति यादव
ने 10
नवंबर
2006 को
पीटा था। जिसका मेडिकल सदर
अस्पताल में कराया गया।
डॉक्टर
ने दोनों घायलों को एक्सरे
के लिए रेफर किया,
जहां
सरकारी शुल्क 164
रुपये
प्रति व्यक्ति जमा कराने के
बावजूद वहां मौजूद एक्सरे
टेक्नीशियन राम विनय राय ने
दोनों रिपोर्ट के लिए 2000
रुपये
घूस की मांग की।
काफी अनुनय
विनय करने पर टेक्नीशियन 700
रुपये
लेकर रिपोर्ट देने के लिए
तैयार हुआ। 16
नवंबर
2006 को
दिन में 12
बजे
वादी को रिपोर्ट के लिए बुलाया
गया। उसने एंटीकरप्शन पुलिस
टीम से संपर्क किया। एंटीकरप्शन
टीम ने पीड़ित व्यक्ति के साथ
योजना बनाकर आरोपी राम विनय
राय को घूस लेते रंगे हाथ
गिरफ्तार कर लिया।