गोरखपुर। कोर्ट के निदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज न करने वाले इंस्पेक्टर पर मंगलवार की रात कैंट थाने में कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हुआ। वर्ष 2014 में कैंट थाने में तैनात इंस्पेक्टर पर आदेश न मानने के साथ ही बुलाने के बाद भी कोर्ट न आने का आरोप है। देवरिया के रहने वाले शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था।
देवरिया, गौरीबाजार के लपकनी गांव निवासी अजय सिंह ने अपने बेटे देवराज सिंह उर्फ गोलू के हत्या में शामिल आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। 29 सितंबर 2014 को कोर्ट ने कैंट पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था।
आरोप है कि कैंट थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। 11 नवंबर को कोर्ट के आख्या मांगने पर कोई जवाब नहीं दिया। पांच जनवरी 2015 को अजय सिंह ने इंस्पेक्टर पर कोर्ट के अवमानना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया।
सुनवाई में इंस्पेक्टर की लापरवाही सामने आने पर सीजेएम नियाज अहमद ने दोषी इंस्पेक्टर पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। मंगलवार की रात एसओ कैंट ने सीजेएम के निर्देश पर 24 सितंबर 2014 से 13 नवंबर 2014 के बीच कैंट थाने में तैनात इंस्पेक्टर पर केस दर्ज किया। घटना के समय इंस्पेक्टर अंजनी राय कैंट थाने के प्रभारी थे।