राज्य सूचना आयुक्त ने खजनी के तहसीलदार पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह अर्थदंड उनके वेतन से तीन मासिक किश्त में वसूल करने के लिए डीएम और कोषाधिकारी को पत्र भेजा गया है। तहसीलदार पर यह कार्रवाई सूचना न दिए जाने के कारण की गई है।
सिविल कोर्ट गोरखपुर के अधिवक्ता विवेकानंद श्रीवास्तव ने ग्राम महैता खजनी में स्थित एक खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे के बाबत सूचना मांगी थी। सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। राज्य सूचना आयुक्त ने तहसीलदार को तलब किया तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नितेश कुमार गुप्ता को भेज दिया। लेखपाल कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका।
गत सात सितंबर को तहसीलदार पर पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया था। इस बाबत उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर दंड के संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा गया लेकिन वे नहीं गए। राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने अर्थदंड की पुष्टि करते हुए वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया।