गोरखपुर। सिगरेट और पान मसाले के लिए दुकानदार के बेटे की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी शाहपुर के जंगल सालिग राम निवासी अभियुक्त सोनू उर्फ अखिलेश पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार तृतीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड अदा होने पर उसमें से आधी धनराशि वादी को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्रद्धानंद पांडेय और वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रकाश मिश्र ने बताया कि गुलरिहा के शिवपुर सहबाजगंज निवासी वादी कपिलदेव मल्ल की घर में ही जनरल मर्चेंट की दुकान थी। 22 मार्च 2008 की रात डेढ़ बजे सोनू पांडेय साथी राजू दुबे के साथ दुकान पर आया और पान मसाला मांगने लगा। वादी के इंकार करने पर 23 मार्च की सुबह सोनू ने वादी के लड़के बृजेश मल्ल की गोली मारकर हत्या कर दी। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर सोनू को सजा सुनाई, जबकि राजू दुबे को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया।