गोरखपुर के सभी स्कूलों की बसों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
गोरखपुर। जिले भर के स्कूली बसों में तीन महीने के अंदर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा लगाना होगा। ऐसा न होने पर बसेें सीज की जाएंगी। स्कूली बसों की अधिकतम उम्र सीमा भी 15 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। बसों में एक शिक्षक को बैठाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि स्कूली वाहनों के रखरखाव, विद्यार्थियों की सुरक्षा में लापरवाही पर प्रधानाचार्य, शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
फीस वसूली में मनमानी, विद्यार्थियों की सुरक्षा, छात्रवृत्ति सहित कई मुद्दों पर बृहस्पतिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में बैठक हुई। कार्यवाहक जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया की मौजूदगी में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, यातायात, समाज कल्याण विभाग और आरटीओ के अफसरों ने राय रखी। कार्यवाहक जिलाधिकारी ने कहा कि प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शाही ने कहा कि विद्यार्थियों को नए फीस एक्ट का फायदा मिलेगा।
शिक्षकों के वेतन में वृद्धि पर ही बढ़ा सकेंगे फीस
पब्लिक स्कूलों की तरफ से मनमानी फीस वसूली पर सख्ती की गई। शासन की तरफ से कहा गया कि शिक्षकों के मानदेय या वेतन में 10 फीसदी या उससे ज्यादा के इजाफे पर ही स्कूल प्रबंधन सालाना फीस में 9.28 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकेगा। शिक्षकों के वेतन में पांच फीसदी की बढ़ोतरी पर इतनी ही फीस बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। निर्धारित से ज्यादा फीस बढ़ाने के लिए जिला फीस निर्धारण कमेटी के पास जाना पड़ेगा। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं।
ठेका गाड़ियों को पहली बार स्कूलों से अटैच करने की छूट
आरटीओ प्रशासन भीमसेन सिंह और आरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि ठेका गाड़ियों को पहली बार स्कूलों से अटैच करने की छूट दी गई है। स्कूल प्रबंधन और ठेका गाड़ी चालक के बीच एक अनुबंध होगा। किराया तय किया जाएगा। ठेका गाड़ियों के मालिक और चालकों का चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा कराया जाएगा। ठेका गाड़ियों की उम्र सीमा 10 वर्ष निर्धारित है। कहा कि यदि कोई बच्चा दो दिन स्कूल नहीं आया तो स्कूल प्रबंधन को फीडबैक लेना होगा।
आधार नंबर तो ही मिलेगी छात्रवृत्ति
शैक्षिक सत्र 2019-20 से छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया है। छात्रवृत्ति का आवेदन फार्म भरते समय ही आधार नंबर की जरूरत होगी। आधार नंबर डालते ही पहले से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपीए डालने के बाद ही आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी होगी। आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है।
बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य
शैक्षिक सत्र 2019-20 से राजकीय और अनुदानित इंटर कॉलेजों में अब बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानाचार्य और शिक्षक का वेतन रोका जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि शिक्षकों को डीआईओएस दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। जो शिक्षक बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
हर विद्यालय में पौधरोपण
वन विभाग की तरफ से बताया गया कि वृहद वृक्षारोपण अभियान से स्कूलों को भी जोड़ा गया है। इसके तहत हर सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों में कम से कम 10 पौधे लगाए जाएंगे। संरक्षण की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों की रहेगी। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। इसके जरिए पौधों के रखरखाव की नियमित जानकारी ली जा सकेगी।
प्रार्थना सभा में मिलेगी यातायात नियमों की जानकारी
एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। प्रार्थना सभा और कक्षा में हर विद्यार्थी को बताया जाएगा कि निर्धारित उम्र पूरी करने के बाद ही हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाएं। माता-पिता को भी हेलमेट पहनकर ही बाइक या फिर स्कूटी चलाने को कहें। सीट बेल्ट लगाए बिना चौपहिया वाहन न चलाएं। जेब्रा क्रासिंग, रेड , एलो और ग्रीन लाइट का महत्व बताया जाएगा। उल्टी दिशा से वाहन न निकालने की सीख दी जाएगी। वाहनों की स्पीड 40 किलो मीटर प्रति घंटा रहे, यह बताया जाएगा। ज्यादा तेज वाहन चलाने से जानमाल के नुकसान के खतरों से आगाह भी कराया जाएगा।
स्वच्छता अपनाने, बीमार से बचाव की जानकारी भी मिलेगी
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से बचाव की जानकारी दी जाएगी। स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल के इस्तेमाल की भी सीख दी जाएगी। यह सिलसिला पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान चलेगा।