रामकोला के पूर्व भाजपा विधायक व वर्तमान में गोरक्षा सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह को विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
पूर्व विधायक को कुल चार धाराओं में अलग-अलग सजाएं दी गई हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार दूबे के अनुसार, अतुल सिंह समेत 26 लोगों के खिलाफ 25 नवंबर 2006 को कप्तानगंज थाने में सहभोज कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने, विधि विरुद्ध जमाव, जानमाल की घुड़की-धमकी देने समेत कई मामलों में केस दर्ज कराया गया था।
यह मुकदमा खैराती पुत्र तूफानी की तहरीर पर दर्ज हुआ था। अतुल सिंह बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। शाम को विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने फैसला सुनाया। देर शाम पूर्व विधायक को देवरिया जिला कारागार के लिए रवाना कर दिया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, पूर्व विधायक को धारा 147 व 148 के मामले में दो-दो वर्ष की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 506 व 153ए के मामले में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार के जुर्माना लगाया है।