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पत्नी को दिया एटीएम कार्ड तो बैंक जिम्मेदार नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार

Fri, 01 Mar 2019 01:53 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
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atm card - फोटो : File Photo
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आपका एटीएम कार्ड अगर कोई अन्य इस्तेमाल करता है तो उससे वाले नुकसान के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, बैंक नहीं। फिर चाहे आपकी पत्नी ही क्यों न हो। अन्य व्यक्ति के एटीएम से पैसे निकालने के दौरान अगर किसी वजह से पैसा नहीं निकलता और पैसे अकाउंट से कट जाते हैं तो संभव है आपको यह रकम न मिल सके। मामला कुछ दिन पहले का है। एक महिला अपने पति के डेबिट कार्ड से पैसे निकालने गई। एटीएम से पैसे निकले नहीं और पति के अकाउंट से 25 हजार रुपये कट गए, लेकिन इस मामले में एसबीआई ने रिफंड करने से इंकार कर दिया। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा तो फोरम ने नियम का हवाला देते हुए खाताधारक को ही दोषी ठहराया। 

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क्या है नियम
भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश चौधरी का कहना है कि डेबिट कार्ड अहस्तांरणीय होता है। इसको परिवार के सदस्य को भी यह इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जा सकता। एटीएम कार्ड का पासवर्ड पूरी तरह से गोपनीय होता है। सिर्फ और सिर्फ खाताधारक ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई दूसरा इसका इस्तेमाल करता है तो यह गोपनीयता के नियम का उल्लंघन है। ऐसे में खाताधारक के दावे का मान्य नहीं किया जा सकता। 
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सुरक्षा के लिए कभी न करें ये काम
किसी भी शख्स को अपना एटीएम पिन न बताएं। 
बैंक कर्मचारी और परिवार के सदस्यों को भी यह जानकारी न दें।
कार्ड पर अपना पिन नंबर कभी न लिखें, हमेशा उसे याद रखें।
किसी अन्य को ट्रांजेक्शन के लिए कार्ड न दें। साथ ही अनजान लोगों से एटीएम ट्रांजेक्शन में मदद न लें।

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