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गोरखपुर में भटहट के बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि, तीन डीएसडब्लूओ का वेतन रुका

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गोरखपुर में भटहट के बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि, तीन डीएसडब्लूओ का वेतन रुका
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गोरखपुर। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना व निराश्रित महिला पेंशन की समीक्षा में खराब प्रगति पर कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने शनिवार को गोरखपुर के एक बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। साथ ही तीन बीडीओ को चेतावनी भी दी है। इसी तरह उन्होंने गोरखपुर समेत तीन समाज कल्याण अधिकारी(डीएसडब्लूओ) और तीन जिला प्रोबेशन अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। कमिश्नर ने भटहट के बीडीओ अनिल कुमार सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि, जिला प्रोबेशन अधिकारी गोरखपुर सर्वजीत सिंह, देवरिया के प्रभात कुमार तथा महराजगंज के ध्रुवचंद त्रिपाठी का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया है।
इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिए जाने की समीक्षा में प्रगति ठीक नहीं पाए जाने पर बीडीओ कैंपियरगंज सतीश सिंह, सरदारनगर आनंद गुप्ता तथा बीडीओ बांसगांव राजकुमार को चेतावनी दी। वहीं कुशीनगर के बीडीओ हाटा जोखन प्रसाद तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर सप्तर्षि कुमार, महराजगंज सुधीर पांडेय व समाज कल्याण अधिकारी कुशीनगर त्रिनेत कुमार सिंह का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया।
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क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक के लिए समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना के आधिकारिक पोर्टल और ऑनलाइन सुविधा शुरू कर की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पैदा होने वाली सभी लड़कियों के नाम से एक बैंक खाता खोलेगी फिर अलग-अलग छह चरणों में उसमें सहायता राशि भेजेगी।
इन छह चरणों में मिलेगी धनराशि-
सबसे पहले बच्ची के जन्म के समय दो हजार रुपये
टीकाकरण के समय एक हजार रुपये
पहली कक्षा में प्रवेश के समय दो हजार रुपये
6वीं कक्षा में प्रवेश के समय दो हजार रुपये
9वीं कक्षा में प्रवेश के समय तीन हजार रुपये
12वीं कक्षा के बाद स्नातक या किसी प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के समय पांच हजार रुपये
ये है पात्रता-
योजना का लाभ सिर्फ बेटियों को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, लाभार्थी परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, बालिका के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख या उससे कम होनी चाहिए, जुड़वा बच्चियां होने की दशा में दोनों जुड़वा को इसका समान लाभ प्राप्त होगा।
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ये दस्तावेज जरूरी-
मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो, अभिभावक का पहचान पत्र
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