गोरखपुर। सोलह हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार संतकबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र के सांथा ब्लॉक के सहायक लेखाकार प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को चार वर्ष कैद व तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश शशिकांत उपाध्याय ने आदेश दिया कि यदि अर्थदंड नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रदीप कुमार गौतम ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के समक्ष देवकली के ग्राम प्रधान देवेंद्र प्रसाद यादव ने 25 जून 2013 को शिकायत की थी कि एक नाला खुदाई में ग्राम पंचायत की फाइलों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सहायक लेखाकार प्रमोद बीडीओ सांथा के नाम पर घूस मांग रहे हैं। 1 जुलाई 2013 को दिन में 1.30 बजे ब्लॉक परिसर में ही सहायक लेखाकार प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को 16 हजार रुपये घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में ग्राम प्रधान अपने बयान से मुकर गए। जिसे संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता देवेंद्र प्रसाद यादव के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद भी दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त सजा सुनाई।