गोरखपुर। अकारण अधिवक्ता के चैंबर की बिजली काटने को लेकर मुकदमा दर्ज होने के दूसरे दिन शुक्रवार को विभाग अपनी गलती की सुधार में जुट गया है। विभाग की एक टीम सिविल कोर्ट पहुंची और चैंबर की बिजली चालू कर दी।
बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्यारे मोहन सरकार के सिविल कोर्ट स्थित चेंबर की बिजली अकारण काटे जाने पर उन्होंने बृहस्पतिवार को स्थायी लोक अदालत में विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने बिजली विभाग को नोटिस जारी कर 10 फरवरी 15 को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। कोर्ट में दाखिल मुकदमे में उन्होंने कहा कि वह 71 वर्षों से वकालत कर रहे हैं। उनके अधिवक्ता पिता ने लगभग 70 साल पहले कोर्ट स्थित चेंबर के लिए बिजली का कनेक्शन लिया था। तबसे वह नियमित बिल जमा करते रहे हैं। बावजूद इसके विभाग ने दिसंबर में बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काट दी। इससे हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने विभाग को नोटिस भेजा, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। इस मामले में एक्सईएन प्रथम एके सिंह ने बताया कि अधिवक्ता के चैंबर की बिजली जोड़ दी गई है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या विभाग ने अपनी गलती मान ली तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया।