सिद्धार्थनगर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट व नेशनल हाईवे के किनारे से हटाई र्गइं नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों को दोबारा अपने मूल स्थान पर खोलने की छूट दी गई है। इन स्थानों पर पड़ने वाली दुकानें स्टेट व नेशनल हाईवे के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। आबकारी विभाग को दोबारा दुकानदारों से इच्छानुसार अपने मूल स्थान पर दुकान खुलवाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश व हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 28 अगस्त के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए नगर निकाय क्षेत्रों में दुकान दोबारा शराब की दुकानों के संचालन का आदेश दिया गया है। आबकारी आयुक्त धीरज साहू की ओर से जारी पत्र मेें कहा गया है कि कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय क्षेत्रों में दुकान संचालित कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में से गुजरने वाले स्टेट व नेशनल हाईवे पर चल रही दुकानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अन्यत्र स्थानों पर विस्थापित किया गया था, जिसकी वजह से अधिकांश दुकानेें स्थानाभाव में बंद हो गई थीं। कुछ दुकानों को दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसी देशी, विदेशी, बियर, मॉडल शॉप के लाइसेंसी पूर्व स्थिति पर नियमानुसार दुकान स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि आदेश प्राप्त हो चुका है। संबंधित दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें दुकान स्थापित करने को कहा गया है।
दुकानदारों को मिलेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले की अधिकांश दुकान प्रभावित हुई थी। नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में हाईवे पर चल रही दर्जनों दुकानों को दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ा था। नए आदेश के बाद नौगढ़, उसका बाजार, बांसी, इटवा, डुमरियागंज, शोहरतगढ़, बढ़नी में नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में हाईवे से हटी दुकानें दोबारा खोल सकेंगे।