गोरखपुर।
हत्या के केस में अदालत की अवहेलना करने पर गोरखनाथ इंस्पेक्टर को अर्थदंड की सजा दी गई। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी तनख्वाह से 100 रुपये काटने का आदेश दिया है। एसएसपी को अर्थदंड की सजा देकर कोर्ट को सूचना देनी है।
अदालत में गोरखनाथ थाने के धारा 302, 328 का केस चल रहा है। कोर्ट नेे केस की पत्रावली में इंस्पेक्टर गोरखनाथ को आख्या देने के लिए तलब किया था। नोटिस में लिखा कि केस की पत्रावली में पोस्टमार्टम, पंचायतनामा व अन्य कागजात मूल रूप से नहीं हैं। इस कारण पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द नहीं हो पा रही है। इस संबंध में इंस्पेक्टर कोर्ट को सही तथ्यों से अवगत कराएं। कई बार नोटिस देने पर भी जवाब न आने पर 31 अगस्त को इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन अगली तारीख पर भी इंस्पेक्टर ने कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अदालत ने एसएसपी को निर्देश दिया कि कोर्ट में आख्या न प्रस्तुत होने पर इंस्पेक्टर के वेतन से 100 रुपये काटकर अदालत को अवगत कराया जाए।