गोरखपुर। नगर निगम की ओर से खाद कारखाना को चिलुवाताल की जमीन 55 साल के लिए पट्टे पर दी जाएगी। नगर निगम किसी भी जमीन को अधिकतम 30 साल के पट्टे पर ही दे सकता है। ऐसे में क्रमश: 30 और 25 साल के दो अलग-अलग पट्टे बनाकर खाद कारखाना के साथ करार किया गया है। साथ ही नगर निगम प्रशासन ने उसे मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है।
2020 मार्च तक खाद कारखाना शुरू होने की संभावना है। शासन स्तर से भी इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। खाद कारखाना के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। ऐसे में खाद कारखाना के पास स्थित चिलुआताल से पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए खाद कारखाना प्रशासन और नगर निगम के बीच करार भी हो चुका है। चिलुआताल में नगर निगम की करीब 18 एकड़ जमीन है। बाकी जमीन ग्राम सभा की है। खाद कारखाना चिलुआताल की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं करेगा। केवल इसके पानी का इस्तेमाल करेगा।
निगम को होगी करीब 77 हजार की सालाना आमदनी
नगर निगम ने खाद कारखाना को जितनी जमीन पट्टे पर दी है। उसके लिए नगर निगम को प्रत्येक साल करीब 77 हजार रुपये किराया भी मिलेगा।