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गिरिजा त्रिपाठी के पुत्र प्रदीप की जमानत मंजूर

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बालिका गृह कांड:
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- बालिका गृह कांड में 18 नवंबर से जेल में बंद था प्रदीप
- आपराधिक साजिश, जालसाजी व जेजे एक्ट के तहत दर्ज है केस
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। बहुचर्चित बालिका गृह कांड की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी के पुत्र प्रदीप त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूरी दी। प्रदीप पर जेजे एक्ट, जालसाजी, आपराधिक षडयंत्र रचने सहित अन्य आरोपों के केस दर्ज है। वह 18 नवंबर से जिला जेल में बंद है।
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स्टेशन रोड पर मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के अंर्तगत संचालित बालिका गृह पर पांच अगस्त की रात छापामारी कर पुलिस ने 24 लड़कियों को मुक्त कराया था। पुलिस ने देह व्यापार सहित अन्य अनधिकृत गतिविधियां होने का दावा किया था। संस्थान की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, पति मोहन त्रिपाठी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बेटी व अधीक्षिका कंचनलता को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया। छानबीन के दौरान पुलिस ने गिरिजा के शिक्षक पुत्र प्रदीप त्रिपाठी को भी आपराधिक साजिश रचने, जालसाजी व जेजे एक्ट के तहत आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। प्रदीप की ओर से अधिवक्ता नितेश कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विभिन्न पहलुओं पर अपना पक्ष रखते हुए प्रदीप की जमानत मंजूर करने की गुहार लगाई। सरकार की ओर से प्रस्तुत एजीए जेके उपाध्याय ने इसका पुरजोर विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जज राजबीर सिंह की कोर्ट ने विभिन्न शर्तों के जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूरी प्रदान की। 30 मई को पारित आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी प्रदीप किसी भी तरह से गवाहों पर न दबाव देगा या प्रभावित करेगा।
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