सिद्धार्थनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रमोद शंकर शुक्ल ने बुधवार को खाद्य पदार्थ में मिलावट की पुष्टि होने पर 10 दुकानदारों पर 1.90 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अगर तय समय सीमा के भीतर अर्थदंड की राशि जमा न करने पर कठोर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। डीएम ने सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर प्रमोद कुमार वैष्णवी स्वीट डुमरियागंज को दो मामलों में 40 हजार, राजेश कुमार गुप्ता बुद्ध विहार पार्ट सी तारामंडल (गोरखपुर) की फर्म में बनी नमकीन में मिलावट पर 15 हजार, मेसर्स आरएस गृह उद्योग, सिक्टौर (गोरखपुर) की फर्म में बनी नमकीन में मिलावट पर 50 हजार, रामचंद्र निवासी आजाद नगर बांसी पर छेना की मिठाई में मिलावटी पर 15 हजार, विशाल धर्मशाला रोड बांसी पर छेना में मिलावटी पर 15 हजार, वीरेंद्र कुमार राजेंद्र नगर बांसी पान मसाला में गड़बड़ी पर 20 हजार, आलोक कुमार राहुल नगर तेतरी बाजार पर तेल में गड़बड़ी पर 15 हजार, रूपरेखा राप्तीनगर मंगल बाजार बांसी रिफाइंड आयल में गड़बड़ी पर 15 हजार, कमलेश ग्राम अलगा थाना शोहरतगढ़ दूध में मिलावटी पर 15 हजार रुपये को अर्थदंड लगाया है।