गोरखपुर। आज से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन का इस्तेमाल करने पर आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। 15 जुलाई से इस तरह की पॉलिथीन पर रोक संबंधी सरकार के आदेश को अमलीजामा पहनाने की रणनीति नगर निगम ने तैयार कर ली है। इसके तहत प्रतिबंधित पॉलिथीन बेचने और रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, व्यापारियों, विद्यार्थियों व अन्य लोगों को इसका इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश सिंह ने बताया कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध को पूरी तरह से सार्थक बनाने के लिए तीन तरह कार्रवाई एक साथ किए जाने की योजना तैयार की गई है। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर उनसे प्रतिबंधित पॉलिथीन के भंडारण और बिक्री नहीं करने की अपील की जाएगी। इसके उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान के संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। स्कूलों में जागरूकता कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत बच्चों को पॉलिथीन से होने वाले नुकसानों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के मार्फत लोगों को भी जागरूक किया जाएगा।
दूसरे चरण में पॉलिथीन, प्लास्टिक और थर्मोकोल का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिन दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। तीसरे चरण में जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ताओं से जूट या कपड़े का थैला इस्तेमाल करने का आह्वान किया जाएगा।