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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गीडा की नौ फैक्ट्रियों पर पांच करोड़ जुर्माना

Sat, 09 Feb 2019 12:35 AM IST
ajay Kumar अमर उजाला/गाोरख्ापुर
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गोरखपुर। आमी नदी को प्रदूषण मुक्त करने में लापरवाही बरतने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गीडा की नौ फैक्ट्रियों पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सब पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना वसूलने की संस्तुति की है।
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शुक्रवार को लखनऊ में एनजीटी की हाईपावर कमेटी ने आमी में प्रदूषण के संबंध में बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान हाईपावर कमेटी की ओर से गोरखपुर में निरीक्षण के दौरान सरिया नाले से आमी में गीडा की नौ फैक्ट्रियों का गंदा पानी गिरने की रिपोर्ट दी। कहा गया कि इन फैक्ट्रियों की वजह से गंगा प्रदूषित हो रही है। कमेटी के सचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि छह फैक्ट्रियों तो सीधे-सीधे गंदा पानी सरिया नाले में डाल रहे हैं। इनकी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जांच भी की गई है। इसके बावजूद यह स्थिति है। यह पूरी तरह से लापरवाही है। ऐसे में इन फैक्ट्रियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर पर्यावरणीय जुर्माना के रूप में 50-50 लाख रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाले दो उद्योग भी गलत तरीके से बाईपास करके फैक्ट्री का गंदा पानी सरिया नाले में डाल रहे हैं।

इन फैक्ट्रियों पर लगा जुर्माना

अलकेन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डॉ संधु हेचरी, भारती रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म, शिव पॉल्ट्री फार्म, देवेंद्र फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, मदरश्री डेयरी, गोरखनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बरनेत फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, सेनरजी
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