गोरखपुर। भले ही एक जुलाई से जीएसटी लागू हो गया हो, लेकिन इसे लेकर अब तक लोगों में ज्यादा सजगता नहीं आ पाई है और विभाग भी कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं कर पा रहा है। हालांकि वाणिज्य कर विभाग ने सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाले कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम के अलावा शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स का असेसमेंट करना शुरू कर दिया है।
सर्विस टैक्स के दायरे में आने के बावजूद शहर के कोचिंग सेंटरों ने वाणिज्य कर विभाग में अपनी जानकारी देनी शुरू नहीं की तो विभाग ने इनकी गणना और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शहर के 188 कोचिंग सेंटर चिह्नित किए गए हैं। सभी सेंटरों की फोटोग्राफी भी की गई है। वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि जल्द ही इन सभी कोचिंग सेंटरों को ब्योरा उपलब्ध कराने का नोटिस भेजा जाएगा। इन सभी को 18 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होगा। साथ ही किराए के मकानों में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के सालाना किराए का भी आकलन किया जाएगा। अगर यह रकम 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा हुई तो इनके मकान मालिकों से भी 18 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स वसूला जाएगा। इस दायरे में नर्सिंग होम, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल आदि भी हैं। विभागीय टीम बनाकर सबकी जांच की जाएगी।