सिद्धार्थनगर। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के लिए गए पांच नमूने जांच में गुणवत्ताहीन पाए गए हैं। इस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित विक्रेता व निर्माता पर अर्थदंड लगाया है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने करीब दो माह पहले खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजे थे। इसमें पांच नमूने मानक पर खरे नहीं उतरे। सुनवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रमोद शंकर शुक्ल ने बांसी के जमुनी गांव निवासी नजीर हुसैन को मिल्क टोस्ट की बिक्री पर 20 हजार, तिलौली स्थित फेमस बेकरी पर टोस्ट के निर्माण व आपूर्ति के लिए 50 हजार, लोटन के मोहन लाल पर बिना वैध लाइसेंस के अधोमानक खोवा की बिक्री पर 25 हजार, उसका के बरडाड़ बरगदही निवासी राकेश गुप्ता पर मिथ्याछाप नमकीन, इटवा के पटना निवासी धर्मपाल पर मिश्रित दूध की बिक्री पर 20-20 हजार व गोंडा के बाबूलाल पर मिथ्याछाप नमक की आपूर्ति करने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।